इनकम पर काटा गया टैक्स
अगर आपको किराए या ब्याज से भी इनकम हो रही है, तो आपके लिए टीडीएस से जुड़ी रकम की समीक्षा जरूरी है। टीडीएस से जुड़ी जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म 26एएस के जरिए प्राप्त की जा सकती है। अगर टीडीएस के बाद भी आप पर टैक्स की देनदारी बनती है तो इसका भुगतान अडवांस टैक्स के रूप में कर सकते हैं।